सराहनीय कार्य रहा जनपद सुलतानपुर पुलिस का

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दहेज हत्या के अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजकरन उर्फ रामकरन निवासी ग्राम टिकरी थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी।
सुल्तानपुर – पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर *“operation conviction”* अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ/FTC-1 द्वारा थाना अखण्डनगर से संबन्धित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजकरन उर्फ रामकरन निवासी ग्राम टिकरी थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 15.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 344/2019 धारा 498ए/34/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अर्न्तगत अभियुक्त उपरोक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 26.09.2019 समय 11.51 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करना तथा हत्या कर देना अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग 344/2019 धारा 498ए/34/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से संबन्धित अशोक कुमार पुत्र राजकरन उर्फ रामकरन निवासी ग्राम टिकरी थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 25.11.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।