
सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण के दोषी के खिलाफ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनाया फैसला। अदालत ने दोषी मनराज उर्फ मल्लू को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा। अदालत ने आरोपी मनराज उर्फ मल्लू को एक दिन पूर्व ठहराया था दोषी। स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया अपना फैसला
पीड़ित पक्ष के आरोप के मुताबिक आठ दिसम्बर वर्ष 2021 को शौच के लिए निकले होने के दौरान मनराज उर्फ मल्लू ने बहलाकर अपहरण की वारदात को दिया था अंजाम। पीड़िता की बरामदगी के बाद मनराज के खिलाफ अन्य धाराओं की हुई थी बढोत्तरी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई कर कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रहा था मामले का ट्रायल। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रायल के दौरान पीड़िता ने आरोपी के पक्ष में दिया था बयान
जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने बतौर पत्नी आरोपी के साथ रहने का किया था दावा। बचाव पक्ष ने भी इन्हीं सब बयानों के आधार पर आरोपी मनराज को बताया था बेकसूर। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेशचन्द्र सिंह ने घटना के समय पीड़िता के अवयस्क होने व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनराज को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने के लिए की मांग। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज ने एक दिन पूर्व आरोपी को अपहरण की धारा में ठहराया था दोषी,सजा पर आया कोर्ट का फैसला,अब सलाखों के पीछे कटेगी किशोरी को बहलाकर उसका अपहरण करने वाले दोषी की जिंदगी