
सुलतानपुर। कोतवाली नगर क्षेत्र में 28 अगस्त को हुई ज्वैलरी शॉप डकैती के आरोपी अजय यादव उर्फ डीएम की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के वकील दीपांशु निगम ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी के पास से 4.120 किलो सफेद धातु बरामद हुई थी और उसने पुलिस पर हमले का आरोपी भी है । बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की, वादी भरत सोनी के अधिवक्ता दीपांशु निगम के तर्कों से सहमत होकर अजय यादव उर्फ़ डी एम की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदय ने खारिज कर दी। यह डकैती ठठेरी बाजार स्थित भरत जी सोनी ज्वैलर्स पर हुई थी, जहां नकाबपोश बदमाश करोड़ों के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे।