अपहरण और दुराचार के दोषी शब्बीर को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा।
सुल्तानपुर – अपहरण और दुराचार के दोषी शब्बीर को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा मामला। नाबालिक किशोरी का पहले किया था अपहरण और फिर दुराचार। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सुनाई सजा। जुर्माने की 60,000 की धनराशि पीड़िता को देने का कोर्ट ने दिया आदेश।