कोर्ट का आदेश परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा अभियुक्त
सुल्तानपुर – अभियुक्त आयुष यादव जो की गंभीर मामले में जिला कारागार सुल्तानपुर में निरुद्ध है आयुष यादव का इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा दिनांक 24- -2 – 2025 से शुरू हो रही है उसकी जमानत की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर संतोष कुमार तृतीय की अदालत में बिचाराधीन है
वरिष्ठ अधिवक्ता सुखनाथ यादव की तरफ से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आयुष यादव का जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई होने एवं रिहाई होने में समय लगेगा जिसके कारण आयुष यादव परीक्षा से वंचित रह जाएगा उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा उसका 1 वर्ष का समय बर्बाद हो जाएगा !
अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता सुखनाथ यादव के तर्कों से सहमत होकर दिनांक 21-2-2025 को प्रथम अपर न्यायाधीश संतोष कुमार तृतीय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक जिला कारागार सुल्तानपुर को आदेशित किया कि अभियुक्त आयुष यादव को न्यायिक अभिरक्षा में समय से ले जाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए ।